ईपीएफ खातों में जमा राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है और कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा हुई पूरी राशि को निकाल सकते हैं.
पीएफ क्लेम का पैसा उसी खाते में जमा किया जाएगा, जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज होगा.
PF: पैसा निकालने के लिए KYC का होना बेहद जरूरी है. कोई व्यक्ति दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो PF का पूरा पैसा निकाल सकता है.
ईपीएफओ (EPFO) के अनुसार, दो महीने का यह वेटिंग पीरियड शादी करने के लिए जॉब से इस्तीफा देने वाली महीला के लिए जरूरी नहीं होता है.
Provident Fund: यह सुविधा 10 भाषाओं में उपलब्ध है. इसमें हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड, तेलुगू, बंगाली भाषा शामिल हैं.
किसी भी सैलरीड शख्स का EPF खाता होना चाहिए क्योंकि ये पैसा रिटायरमेंट के वक्त काम आता है. लेकिन, इससे जुड़ी कई चीजें आपको पता होनी चाहिए.
EPF account- काफी बार सुना जाता है कि प्रोविडेंट फंड के जरिए ही सैलरीड क्लास की कुछ सेविंग्स हो पाती हैं. क्योंकि, ये सीधे सैलरी से कटता है.
EPF latest news- 58 की उम्र से पहले नौकरी से इस्तीफा देने पर अगर 36 महीनों के भीतर अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है.
Home loan repayment- अगर होम लोन रिपेमेंट के लिए अपने EPF से रकम निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहना अनिवार्य होगा.
EPF Withdrawal Rules- EPFO के मुताबिक, लोगों ने कोरोनाकाल में सबसे ज्यादा फंड निकाला. 71 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना EPF खाता बंद कर दिया.